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GST Council Meet: ऑनलाइन गेमिंग पर 28 फीसदी जीएसटी का फैसला बरकरार, जानें कब से होगा लागू?

GST on online gaming and casinos: सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो और हॉर्स रेसिंग पर 28 फीसदी जीएसटी लगाने का फैसला किया गया। जानें कब तक होगा लागू?

नई दिल्ली– सरकार ने जीएसटी काउंसिल की बैठक में बड़ा फैसला लिया है और जल्द ही ऑनलाइन गेमिंग पर जीएसटी लगाया जाएगा। ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो और हॉर्स रेसिंग जैसे खेलों पर 28 फीसदी जीएसटी लगाने का फैसला बरकरार रखा गया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमणया द्वारा आयोजित जीएसी परिषद की 51वीं बैठक के समय ये अहम फैसला लिया गया।

निर्मला सीतारमण ने कहा कि जीएसटी (संशोधन) अधिनियम इस मानसून सत्र के दौरान संसद में पेश किया जाएगा। साथ ही इसे 1 अक्टूबर से लागू किया जा सकता है। और साथ ही

GST Council Meet: ऑनलाइन गेमिंग पर जीएसटी कब लागू होगा?

प्रेस कांफ्रेंस में, जीएसटी परिषद् की बैठक के बाद, सीतारामण ने कहा कि जीएसटी परिषद् ने फैसला किया है कि ऑनलाइन गेमिंग पर 28 प्रतिशत जीएसटी लागू की जाएगी। ऑनलाइन गेमिंग पर नियंत्रण इसके लागू होने के 6 महीने बाद विचार किया जाएगा। आज की बैठक के बाद यह साफ हो गया है कि ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों, कैसीनो को नियम लागू होने के बाद 28 प्रतिशत जीएसटी देनी होगी। साथ ही यह नियम 1 अक्टूबर से लागू हो जाएगा.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि 3 साल की लंबी चर्चा के बाद ऑनलाइन गेमिंग पर 28 प्रतिशत कर लगाने का निर्णय किया गया है। जीएसटी परिषद् ने ऑनलाइन गेमिंग को कर लगाने के प्रस्तावित संशोधनों पर चर्चा की।

जीएसटी काउंसिल की बैठक में दिल्ली, गोवा और सिक्किम ने ऑनलाइन गेमिंग पर 28 फीसदी जीएसटी के फैसले की समीक्षा की मांग की. इसके अलावा निर्मला सीतारमण ने कहाकी महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और बिहार सहित अन्य राज्य 28 प्रतिशत कर के पक्ष में हैं।

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‘Online Gaming’ और ‘Advertisements’ पर बड़ा फैसला! सरकार ने ‘सूचना और प्रसारण मंत्रालय’ को दी विशेष पावर

‘Online Gaming’ and ‘Ads’ Now Under I&B Ministry: जैसे-जैसे देश में अधिक से अधिक लोग इंटरनेट का उपयोग कर रहे हैं, नए नियमों और विनियमों की आवश्यकता है। अब, भारत सरकार ने यह आदेश देकर एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है कि ऑनलाइन गेमिंग सेवाओं और ऑनलाइन विज्ञापनों सहित सभी ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडर्स को सूचना और प्रसारण मंत्रालय (I&B) द्वारा विनियमित किया जाएगा।

नियमानुसार अब सरकार की घोषणा को आधिकारिक तौर पर अमली जामा पहनाया जा रहा है। इस मामले को लेकर भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गजट नोटिफिकेशन का घोषणापत्र जारी किया है।

‘Online Gaming’ and ‘Ads’ Now Under I&B Ministry: बदलाव

राष्ट्रपति की गजट अधिसूचना यह स्पष्ट करती है कि देश में ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडर्स द्वारा प्रदान की जाने वाली फिल्मों और वीडियो को अब सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा विनियमित किया जाएगा। यह निर्णय भारत सरकार (व्यवसाय का आवंटन) नियम, 1961 की दूसरी अनुसूची के अंतर्गत आता है।

इस अधिसूचना के जारी होने के साथ, सूचना और प्रसारण मंत्रालय (I&B) के पास अब डिजिटल इकोसिस्टम के अंतर्गत कंटेंट के लिए नियम बनाने की क्षमता सहित सभी अधिकार होंगे।

अब से देश में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ‘गेमिंग कंटेंट’ वाले प्लेटफॉर्म और ‘ऑनलाइन विज्ञापनों’ के लिए दिशानिर्देश और नियम बनाएगा।

स्पष्ट रूप से, इस कदम के साथ, सरकार का लक्ष्य तेजी से बढ़ती डिजिटल प्रणाली के नियम में सुधार करना और इसके लिए नियमों और प्रशासन का एक अच्छी तरह से परिभाषित सेट सुनिश्चित करना है।

‘ऑनलाइन गेम्स’ के पहले क्या थे नियम?

आप सोच कर हैरान होंगे कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय (I&B) के कार्यभार संभालने से पहले ‘ऑनलाइन गेमिंग सेवाओं‘ और ‘ऑनलाइन विज्ञापनों’ के नियमों और नीतियों की देखरेख के लिए कौन जिम्मेदार था। वर्तमान में, यह जिम्मेदारी ‘इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय’ (MeitY) के पास थी और यह सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 द्वारा शासित थी।

अप्रैल में, सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्र को बेहतर ढंग से विनियमित करने के लिए आईटी नियम, 2021 में महत्वपूर्ण बदलाव किए। इसका उद्देश्य “ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग” के लिए निगरानी और जवाबदेही बढ़ाना था। ऐसा इसलिए है क्योंकि रियल मनी गेमिंग में, यूजर अपना पैसा निवेश करते हैं और बड़ा जोखिम उठाते हैं।

इसके अलावा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने सट्टेबाजी और जुए से जुड़ी वेबसाइटों के विज्ञापनों को लेकर मीडिया हाउस, ऑनलाइन फोरम और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को चेतावनी भी दी थी।

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