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GST Council Meet: ऑनलाइन गेमिंग पर 28 फीसदी जीएसटी का फैसला बरकरार, जानें कब से होगा लागू?

GST on online gaming and casinos: सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो और हॉर्स रेसिंग पर 28 फीसदी जीएसटी लगाने का फैसला किया गया। जानें कब तक होगा लागू?

नई दिल्ली– सरकार ने जीएसटी काउंसिल की बैठक में बड़ा फैसला लिया है और जल्द ही ऑनलाइन गेमिंग पर जीएसटी लगाया जाएगा। ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो और हॉर्स रेसिंग जैसे खेलों पर 28 फीसदी जीएसटी लगाने का फैसला बरकरार रखा गया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमणया द्वारा आयोजित जीएसी परिषद की 51वीं बैठक के समय ये अहम फैसला लिया गया।

निर्मला सीतारमण ने कहा कि जीएसटी (संशोधन) अधिनियम इस मानसून सत्र के दौरान संसद में पेश किया जाएगा। साथ ही इसे 1 अक्टूबर से लागू किया जा सकता है। और साथ ही

GST Council Meet: ऑनलाइन गेमिंग पर जीएसटी कब लागू होगा?

प्रेस कांफ्रेंस में, जीएसटी परिषद् की बैठक के बाद, सीतारामण ने कहा कि जीएसटी परिषद् ने फैसला किया है कि ऑनलाइन गेमिंग पर 28 प्रतिशत जीएसटी लागू की जाएगी। ऑनलाइन गेमिंग पर नियंत्रण इसके लागू होने के 6 महीने बाद विचार किया जाएगा। आज की बैठक के बाद यह साफ हो गया है कि ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों, कैसीनो को नियम लागू होने के बाद 28 प्रतिशत जीएसटी देनी होगी। साथ ही यह नियम 1 अक्टूबर से लागू हो जाएगा.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि 3 साल की लंबी चर्चा के बाद ऑनलाइन गेमिंग पर 28 प्रतिशत कर लगाने का निर्णय किया गया है। जीएसटी परिषद् ने ऑनलाइन गेमिंग को कर लगाने के प्रस्तावित संशोधनों पर चर्चा की।

जीएसटी काउंसिल की बैठक में दिल्ली, गोवा और सिक्किम ने ऑनलाइन गेमिंग पर 28 फीसदी जीएसटी के फैसले की समीक्षा की मांग की. इसके अलावा निर्मला सीतारमण ने कहाकी महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और बिहार सहित अन्य राज्य 28 प्रतिशत कर के पक्ष में हैं।

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