Vijay Darda News Today: पूर्व सांसद विजय दर्डा और उनके साथी देवेन्द्र दर्डा को Coal Mine Scam में कोर्ट ने चार साल की सजा सुनाई है.
Coal Mine Scam: छत्तीसगढ़ कोयला खदान आवंटन घोटाला मामले में कोर्ट ने पूर्व सांसद और लोकमत समाचार समूह के प्रमुख विजय दर्डा को चार साल की सजा सुनाई है. इसके अलावा उनके बेटे देवेन्द्र दर्डा को भी चार साल की सजा सुनाई गई है. दिल्ली की एक विशेष सीबीआई अदालत ने कोयला खदान आवंटन घोटाला मामले में दर्दा पितृपुत्र को दोषी ठहराया था। जिसके बाद अब इस मामले में दोषियों को सजा सुनाई गई है. दर्डा पिता-पुत्र पर जांच एजेंसियों ने गलत तरीके से खनन का ठेका हासिल करने का आरोप लगाया था. यह ठेका दर्डा के स्वामित्व वाली कंपनी जेएलडी यवतमाल को दिया गया था। इसके बाद कोर्ट ने विजय दर्डा और देवेन्द्र दर्डा को चार साल की सजा सुनाई है.
छत्तीसगढ़ Coal Mine Scam में कई आरोपी जेल में
केंद्र में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की सरकार के दौरान छत्तीसगढ़ में कोयला खदानों के आवंटन (Coal Mine Scam) का ठेका जेएलडी यवतमाल नामक कंपनी को दिया गया था. पूर्व सांसद विजय दर्डा पर विपक्ष ने कोयला घोटाला मामले में गलत तरीके से ठेका लेने का आरोप लगाया था. देशभर में चर्चित हुए कोयला घोटाले के मामले में देश के कई बड़े नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे. घोटाले की जांच के बाद कई प्रशासनिक अधिकारियों को जेल की सजा सुनाई गई। राजनीतिक नेताओं से भी पूछताछ की गई. दावा किया गया कि छत्तीसगढ़ कोयला घोटाले में कई प्रमुख व्यक्तियों को फंसाया गया है, जिसके परिणामस्वरूप कई उच्च पदस्थ अधिकारियों और नेतृत्व से जुड़े अन्य लोगों को कारावास की सजा हुई है। रायपुर जेल में हिरासत में लिए गए लोगों में आईएएस अधिकारी समीर बिश्नोई और सौम्या चौरसिया के साथ-साथ मुख्यमंत्री के उप सचिव सूर्यकांत तिवारी और सुनील अग्रवाल भी शामिल हैं, जिन्होंने कोयला घोटाले में शामिल एक सिंडिकेट के हिस्से के रूप में सहयोग किया था।
क्या है vijay darda का कोर्ट में दावा?
दिल्ली की एक विशेष सीबीआई अदालत ने कोयला खदान आवंटन घोटाला मामले में पूर्व सांसद विजय दर्डा और उनके बेटे देवेंद्र दर्डा को दोषी ठहराया। सजा की तारीख भी तय कर दी गई. उस वक्त दर्डा के वकीलों की ओर से दलील दी गई थी कि ‘पिछले 9 सालों में इस केस की सुनवाई के दौरान हमें काफी नुकसान हुआ है, इसलिए हमें कम से कम सजा दी जाए.’ लेकिन कोर्ट ने अब दर्दा पिता-पुत्र को चार साल की सजा सुनाई है. विजय दर्डा लोकमत समाचार समूह के प्रमुख हैं और वह कांग्रेस से राज्यसभा गये थे.
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