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General Insurance: डॉक्यूमेंट में कमी लेकिन फिर भी रिजेक्ट नहीं होगा क्लेम

General Insurance: भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने इंश्योरेंस नियमों में परिवर्तन किया है। IRDAI ने जनरल इंश्योरेंस के नियमों में संशोधन किया है। इसके लिए IRDAI ने मास्टर सर्कुलर जारी किया है। IRDAI के मास्टर सर्कुलर के अनुसार अब इंश्योरेंस कंपनियाँ दस्तावेज़ की कमी के कारण क्लेम को अस्वीकारित नहीं कर सकतीं। यह नियम केवल जनरल इंश्योरेंस के लिए है। यह सर्कुलर General Insurance में सुधारों का हिस्सा है। यह सरल और ग्राहक-केंद्रित बीमा समाधानों के उपायों का एक नया युग आरंभ करता है।

जनरल इंश्योरेंस व्यावसाय पर व्यापक मास्टर सर्कुलर अब 13 सर्कुलरों को निरस्त करता है। IRDAI ने कहा है कि ग्राहकों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करने, उन्हें पर्याप्त विकल्प प्रदान करने, और उनके बीमा अनुभव को बढ़ाने के लिए समझ में आने वाले बीमा उत्पादों की प्रावधान को अब सक्षम किया गया है।

General Insurance: डॉक्यूमेंट में कमी लेकिन फिर भी रिजेक्ट नहीं होगा क्लेम

इस नए सर्कुलर के अनुसार, किसी भी दावा को दस्तावेजों की कमी के कारण खारिज नहीं किया जाएगा। प्रस्ताव दाखिल करते समय, आवश्यक दस्तावेज़ की मांग की जाएगी। ग्राहक को केवल उन दस्तावेजों को जमा करने के लिए कहा जा सकता है जो जरूरी होते हैं और दावा के निपटान से संबंधित होते हैं।

इसके अतिरिक्त, रिटेल ग्राहक बीमाकर्ता को सूचित करके किसी भी समय पॉलिसी को रद्द कर सकते हैं। हालांकि, पॉलिसी को रद्द करने के लिए बीमाकर्ता को केवल स्थापित धोखाधड़ी के आधार पर होगा। सर्कुलर में कहा गया है कि रद्दीकरण पर समाप्त न हुई पॉलिसी अवधि के लिए आनुपातिक प्रीमियम का वापस किया जाना होगा।

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IRDAI ने कठोरता बढ़ाई है।

IRDAI ने कठोरता बढ़ाई है। सर्वेक्षणकर्ताओं की नियुक्ति और उनकी रिपोर्ट जमा करने के साथ-साथ दावों के निपटान के लिए समयसीमा का पालन करने का भी दबाव डाला गया है। इसके अनुसार, समय पर सर्वेक्षण रिपोर्ट प्राप्त करना बीमाकर्ता की प्राथमिकता होगी।

मोटर इंश्योरेंस में, ग्राहक को ‘पे एस यू ड्राइव’ या ‘पे एस यू गो’ के अतिरिक्त विकल्प भी प्रदान किए जाएंगे। क्लेम के निपटान के लिए ग्राहक को किसी भी बोझ का सामना नहीं करना चाहिए।

इसके अलावा, “आग” पॉलिसी में बाढ़, चक्रवात, भूकंप, भूस्खलन, चट्टान खिसकना, आतंकवाद जैसे एड-ऑन कवर का चयन करने या व्यापक आग और संबंधित जोखिमों को पॉलिसी से अलग करने का विकल्प होना चाहिए। इसके साथ ही, बीमाकर्ताओं को एक ग्राहक सूचना पत्र (CIS) भी प्रदान करना होगा, जिसमें कवरेज की सीमा, बहिष्करण, वारंटी, और क्लेम सेटलमेंट प्रक्रिया शामिल होगी।

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