(Photo: Social Media)
अगर कोई सोशल मीडिया कंपनी आईटी नियमों का उल्लंघन करती है, तो देश के किसी भी नागरिक को उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का अधिकार होगा। सरकार ने इस सुविधा को शीघ्र ही प्रदान करने का निर्णय किया है।
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यदि आपने भी इस समस्या के साथ शिकायत की थी कि आप सोशल मीडिया कंपनियों के खिलाफ एफआईआर नहीं कर सकते थे, तो सरकार ने इस मुद्दे को हल कर दिया है। अब, यदि कोई सोशल मीडिया कंपनी आईटी नियमों का उल्लंघन करती है, तो देश के किसी भी नागरिक को उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का अधिकार होगा। सरकार ने इस सुविधा को शीघ्र ही प्रदान करने का निर्णय किया है।
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इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय एक नया प्लेटफॉर्म तैयार कर रहा है, जहां से उपयोगकर्ता सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्मों पर आईटी नियमों के उल्लंघन के खिलाफ शिकायत कर सकेंगे। उन्होंने यह भी बताया कि आईटी नियमों का उल्लंघन करने पर कोई क्षमता नहीं की जाएगी।
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नई साइट पर यदि कोई शिकायत करता है और उस स्रोत की भी जानकारी प्रदान करता है, जहां से सबसे पहले कंटेंट साझा किया गया था, तो उस स्रोत के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज किया जाएगा। उन्होंने बताया कि सोशल मीडिया कंपनियों को इसके लिए सात दिनों का समय दिया गया है, ताकि वे आईटी नियमों के तहत अपने प्लेटफॉर्म के उपयोग की शर्तें अपडेट कर सकें।