Friday, November 22, 2024
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Gold Rule: घर पर केवल इतना ही रख सकते हैं सोना, लिमिट से ज्यादा रखने पर देना होगा हिसाब

Gold Rule: सोना (Gold) भारतीयों के लिए बहुत पसंदीदा है। शादी में अक्सर लोग गिफ्ट के रूप में सोना देना पसंद करते हैं, और कई लोग सोने में निवेश करते हैं। महिलाओं के मामले में भी, उन्हें सोने के आभूषण पहनना बहुत पसंद होता है।

Gold Rule: सोना (Gold) भारतीयों के लिए बहुत पसंदीदा है। शादी में अक्सर लोग गिफ्ट के रूप में सोना देना पसंद करते हैं, और कई लोग सोने में निवेश करते हैं। महिलाओं के मामले में भी, उन्हें सोने के आभूषण पहनना बहुत पसंद होता है।

Gold Rule: घर पर केवल इतना ही रख सकते हैं सोना

बहुत से लोग अपने बच्चों की शादी के लिए पहले ही सोना खरीदकर घर में रखना शुरू कर देते हैं। इस तरह, कई लोगों को यह नहीं पता होता कि अगर वे एक निश्चित सीमा से अधिक सोना घर में रखते हैं तो उन्हें उसका हिसाब देना होता है।

गोल्ड में निवेश करना एक अच्छा विकल्प हो सकता है, लेकिन इसे घर में निश्चित सीमा के तहत रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर हम निश्चित सीमा से अधिक सोना रखते हैं, तो हमें इसका आयकर विभाग को हिसाब देना होगा।

कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए, हमें सही मात्रा में सोना रखने के लिए जानना आवश्यक है। इसलिए, आज हम आपको बताएंगे कि आप अपने घर में कितना सोना रख सकते हैं।

सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) के नियमों के अनुसार, इनकम और छूट प्राप्त करने के लिए रेवेन्यू के सोर्सेज (जैसे कि कृषि उत्पादों से आय, विरासत में प्राप्त पैसा, निर्धारित सीमा तक सोने की खरीद) पर कोई कर नहीं लगाया जाता है। अगर घर में सोना निश्चित सीमा के तहत है, तो इनकम टैक्स ऑफिसियल द्वारा छानबीन के दौरान घर से गोल्ड आभूषण नहीं ले जाया जा सकता है। अविवाहित महिला घर में 250 ग्राम तक का सोना रख सकती है, जबकि अविवाहित पुरुष केवल 100 ग्राम सोना ही रख सकता है। विवाहित महिला के लिए घर में सोना रखने की सीमा 500 ग्राम तक है, जबकि शादीशुदा पुरुष के लिए यह सीमा 100 ग्राम है।

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फिजिकल गोल्ड की तुलना में, डिजिटल गोल्ड में अधिक रिटर्न प्राप्त होता है। इसके अलावा, डिजिटल गोल्ड खरीदने की कोई लिमिट नहीं होती है। निवेशक चाहे तो एक दिन में 2 लाख रुपये तक की मात्रा में डिजिटल गोल्ड खरीद सकते हैं। डिजिटल गोल्ड पर शॉर्ट-टर्म कैपिटल गेन कर नहीं लगती है, वहीं, 20 फीसदी की दर पर लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन कर निवेश करने पर कर देना होता है।

वर्तमान में कई लोग सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड (SGB) में निवेश करते हैं, जो एक गोल्ड इन्वेस्टमेंट स्कीम है। इसमें एक वर्ष में अधिकतम 4 किलोग्राम के बराबर सोने में निवेश किया जा सकता है। इसमें 2.5 फीसदी का ब्याज दर प्रति वर्ष मिलता है, जिस पर टैक्स लगता है। लेकिन, 8 साल के बाद एसजीबी टैक्स फ्री होता है। इसमें जीएसटी (GST) नहीं लगता है।

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