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Delhi Services Bill: केजरीवाल के साथ INDIA को बड़ा झटका, दिल्ली सेवा बिल राज्यसभा में बहुमत से पास

Delhi Ordinance Bill: दिल्ली में आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है. दिल्ली सेवा बिल सोमवार को राज्यसभा में बहुमत से पास हो गया।

Delhi Service Bill Passed Rajya Sabha: दिल्ली सेवा विधेयक सोमवार को राज्यसभा में पास हो गया। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है. वहीं, भारत के नाम पर एकजुट हुए विरोधी पहले ही टेस्ट में फेल हो गए हैं. विपक्ष ने वोटिंग की मांग की थी. लेकिन मशीन खराब होने के कारण पर्चियों के जरिये मतदान कराया गया. बिल के पक्ष में 131 और विपक्ष में 102 वोट पड़े. मतदान के बाद विधेयक बहुमत से पास हो गया

अमित शाह ने खुलकर कही बात

वोटिंग से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिल को लेकर विपक्ष के सवालों का जवाब दिया. उन्होंने विस्तार से बताया कि यह बिल क्यों जरूरी है. अमित शाह ने कहा कि हम यह बिल सत्ता के लिए नहीं, बल्कि इसे रोकने के लिए लाए हैं, क्योंकि इस पर केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली सरकार का कानूनी कब्जा है। दिलचस्प बात यह है कि विपक्षी दलों के बहिष्कार के बीच भी लोकसभा में दिल्ली सेवा बिल ध्वनि मत से पास हो गया।

आप सांसद राघव चड्डा ने कहा –

बिल के खिलाफ बोलते हुए आप सांसद राघव चड्ढा ने कवि रामधारी सिंह दिनकर की एक कविता पढ़ी. उन्होंने कहा कि जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। यह काफी असामान्य है कि एक विधेयक, जो संविधान के खिलाफ है और अवैध है, सदन में पेश किया जा रहा है। आज भाजपा ने अटल बिहारी वाजपेई और लालकृष्ण आडवाणी के प्रयासों पर पानी फेर दिया है, जिन्होंने दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के लिए 40 वर्षों तक कड़ी मेहनत की।

Bill पर विपक्षी सांसदों ने किया विरोध

राज्यसभा में बिल पर बहस के दौरान कांग्रेस ने सरकार पर हमला बोला और आरोप लगाया कि वह चुनी हुई सरकार की शक्तियों को कम कर उसे सुपर सीएम बनाने की कोशिश कर रही है. दूसरी ओर, सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी (आप) के बीच गठबंधन पर सवाल उठाते हुए सरकार के फैसले का बचाव किया।

महिला सांसदों ने बीच में छोड़ी राज्यसभा

रंजन गोगोई की बात का विरोध करते हुए चार महिला सांसदों ने राज्यसभा छोड़ दी. इस समूह में एसपी पार्टी से जया बच्चन, शिवसेना (यूबीटी) से प्रियंका चतुर्वेदी, एनसीपी से वंदना चव्हाण और टीएमसी से सुष्मिता देव शामिल थीं।

इस बीच, बीजेपी सांसद डॉ. सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का 105 पेज का फैसला दिल्ली के लिए कानून बनाने का विरोध नहीं करता है. सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पैराग्राफ 86, 95 और 164एफ में कहा गया है कि दिल्ली के लिए कानून बनाने का अधिकार संसद के पास है।

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