Friday, November 22, 2024
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Navratri kanya pujan: कन्या की शिक्षा से लेकर विवाह तक इस योजना से सभी चिंताएं होंगी दूर

Navratri kanya pujan 2023: अष्टमी और नवमी पर कन्या पूजन के अवसर पर आप अपनी बेटियों को क्या उपहार देंगे? जानिये

Sukanya Samriddhi Yojana: नवरात्रि में नौ दिनों तक देवी की पूजा करने की परंपरा है। हर दिन का एक अलग महत्व होता है. हालाँकि, महिलाओं के लिए नवरात्रि की अष्टमी और नवमी का दिन विशेष होता है। इस दिन कन्या पूजन की परंपरा है।

जो लोग नवरात्रि का व्रत रखते हैं वे अष्टमी या नवमी के दिन कन्या पूजन करते हैं। कन्याओं को देवी के पसंदीदा व्यंजन खिलाए जाते हैं। उनके पैर धोए जाते हैं और उन्हें कुछ उपहार दिए जाते हैं। अगर आप इस दिन के मौके पर अपनी बेटी को कुछ गिफ्ट करने की सोच रहे हैं तो सुकन्या समृद्धि योजना सबसे अच्छा विकल्प होगा. अगर आपने अपनी बेटी के नाम पर सुकन्या समृद्धि योजना के तहत खाता नहीं खुलवाया है तो यह आपके लिए बेहतरीन मौका है।

वित्तीय सलाहकार मनीष गर्ग सुकन्या समृद्धि योजना के फायदे बताते हुए कहते हैं, अगर कोई व्यक्ति बेटी के जन्म से इस योजना में सालाना 1.5 लाख रुपये यानी 12,500 रुपये प्रति माह निवेश करता है, तो 21 साल में उनका कुल निवेश 31.50 लाख रुपये होगा। मौजूदा ब्याज और अन्य लाभ समेत कुल रकम 78.65 लाख रुपये होगी. यानी कुल रिटर्न 47.15 लाख रुपये होगा. मोदी सरकार ने 1 अप्रैल 2023 से सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) की ब्याज दर बढ़ा दी है. फिलहाल इस पर 8 फीसदी सालाना ब्याज मिलता है.

सुकन्या समृद्धि योजना की खास बातें (Sukanya Samriddhi Yojana)

  • इस योजना के तहत खाते में प्रति वर्ष न्यूनतम 250 रुपये और अधिकतम 1.5 लाख रुपये जमा किये जा सकते हैं.
  • यह खाता बालिका के जन्म से लेकर उसके 10 वर्ष की होने तक खोला जा सकता है। यह खाता डाकघर और अधिकृत बैंकों में खोला जा सकता है।
  • एक लड़की के नाम पर केवल एक ही खाता खोला जा सकता है। इस खाते से बालिका की उच्च शिक्षा के लिए पैसे निकालने की अनुमति है।
  • 18 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद या लड़की की शादी हो जाने पर खाता समय से पहले बंद किया जा सकता है।
    इस खाते को भारत में कहीं भी डाकघर/बैंक से स्थानांतरित किया जा सकता है।
  • खाता खोलने की तारीख से 21 वर्ष पूरे होने के बाद खाता परिपक्व होता है।
  • सुकन्या योजना के तहत प्राप्त राशि आयकर अधिनियम की धारा 80 के तहत कटौती योग्य है।
  • आयकर अधिनियम की धारा 10 के तहत, इस खाते पर अर्जित ब्याज कर से मुक्त है।
  • यह खाता केवल लड़कियों के नाम पर ही खोला जा सकता है।

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