Noida Property Rates: Noida में संपत्ति खरीदना आज से महंगा हो गया है। प्राधिकरण ने बढ़ी हुई छह प्रतिशत दरों को लागू कर दिया है। हाल ही में लखनऊ में हुई नोएडा प्राधिकरण (Noida अथॉरिटी) की 214वीं बोर्ड बैठक में संपत्ति दरों में वृद्धि का निर्णय लिया गया था, लेकिन मिनट्स जारी नहीं होने की वजह से इसे लागू नहीं किया जा सका था।
शासन से मिनट्स आने के बाद मंगलवार को प्राधिकरण ने कार्यालय आदेश जारी कर दरों में वृद्धि का आदेश लागू कर दिया। Noida प्राधिकरण के सीईओ डॉ. लोकेश एम ने बताया कि आवासीय, औद्योगिक, और संस्थागत संपत्तियों की दरों में छह प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है।
Noida Property Rates: कॉमर्शियल सेक्टर में ए से डी तक श्रेणी
अब शहर में संपत्ति का आवंटन नई दरों पर किया जाएगा। आवासीय, औद्योगिक, और संस्थागत संपत्तियों के आवंटन दर में छह प्रतिशत की वृद्धि कर दी गई है। लखनऊ में हुई बोर्ड बैठक के मिनट्स प्राप्त हो चुके हैं और इसके आधार पर मंगलवार से नई दरों पर आवंटन शुरू हो गया है। व्यावसायिक और कॉरपोरेट ऑफिस के लिए भूखंड की दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया था। प्राधिकरण ने शहर के सेक्टरों को ए प्लस से लेकर ई श्रेणी में बांटा है। वहीं, कॉमर्शियल सेक्टर में यह श्रेणी ए से डी तक है।
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Noida Property Rates: परिसंपत्तियों की दरों में अतिरिक्त शुल्क एवं हस्तांतरण शुल्क:
- औद्योगिक भूखंडों पर हस्तांतरण शुल्क प्रचलित आवंटन दर का चार प्रतिशत कार्यशील इकाइयों से लिया जाएगा।
- सभी परिसंपत्तियों की दरों में अतिरिक्त स्थानिक शुल्क पूर्व की भांति देय होंगे। मेट्रो स्टेशन के समीप स्थित सेक्टरों की भू-दर पांच प्रतिशत और एक्सप्रेसवे पर स्थित सेक्टरों पर 7.5 प्रतिशत अधिक ली जाएगी।
- आवासीय भूखंडों, ग्रुप हाउसिंग, और वाणिज्यिक विभाग के भूखंडों पर हस्तांतरण शुल्क प्रचलित आवंटन दर का 2.5 प्रतिशत होगा।
- श्रमिक कुंज के भवनों हेतु हस्तांतरण शुल्क 12,000 रुपये लिया जाएगा। ईडब्ल्यूएस एवं एलआइजी भवनों के लिए हस्तांतरण शुल्क, हस्तांतरण के समय प्रचलित आवंटन दर का एक प्रतिशत होगा। शेष श्रेणी के आवासीय भवनों के लिए यह शुल्क प्रचलित आवंटन दर का 2.5 प्रतिशत होगा।
- संस्थागत क्षेत्र की कार्यशील इकाइयों के लिए हस्तांतरण शुल्क प्रचलित आवंटन दर का पांच प्रतिशत होगा।
- वाणिज्यिक विभाग की स्पोर्ट सिटी परियोजना की ग्रुप हाउसिंग परियोजना को छोड़कर अन्य सभी प्रकार के वाणिज्यिक भूखंडों के लिए हस्तांतरण शुल्क, हस्तांतरण के समय प्रचलित आवंटन दर का पांच प्रतिशत होगा।
- औद्योगिक एवं संस्थागत विभाग में अकार्यशील इकाइयों के हस्तांतरण की व्यवस्था नहीं है।
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